राजस्थान रेरा 2025: पंजीकरण, परियोजना खोज और नवीनतम अपडेट के लिए पूरी जानकारी
- Nitesh Agarwal
- Jun 8
- 4 min read
Updated: 1 day ago
राजस्थान रेरा का परिचय
राजस्थान रेरा, राजस्थान में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत स्थापित, राजस्थान रेरा की शुरुआत 2019 में हुई थी, ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो, रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण हो और एजेंटों की निगरानी हो सके। यह लेख राजस्थान रेरा के कार्यों, परियोजनाओं को पंजीकृत करने, स्वीकृत परियोजनाओं की खोज करने और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के साथ-साथ 2025 तक के नवीनतम अपडेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

राजस्थान रेरा को समझें
राजस्थान रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान) की स्थापना राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के बाद हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से, यह राजस्थान के रियल एस्टेट बाजार में निष्पक्षता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह प्राधिकरण घर खरीदारों, डेवलपर्स और ब्रोकर्स के हितों की रक्षा करता है, साथ ही आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। बिल्डरों को अपनी परियोजनाओं को राजस्थान रेरा के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है, इससे पहले कि वे किसी यूनिट का विपणन या बिक्री शुरू करें, और प्रॉपर्टी एजेंट्स को भी कानूनी रूप से काम करने के लिए पंजीकरण कराना होता है। आधिकारिक पोर्टल शिकायत दर्ज करने और परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे स्वीकृतियां और प्रगति अपडेट, प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
राजस्थान रेरा के उद्देश्य और कार्य
पारदर्शिता को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना से संबंधित सभी जानकारी, जैसे समयसीमा और स्वीकृतियां, खरीदारों को उपलब्ध हों।
घर खरीदारों की सुरक्षा: शिकायतों का समाधान करता है और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है।
डेवलपर्स और एजेंट्स का नियमन: सभी परियोजनाओं और एजेंट्स का पंजीकरण अनिवार्य करता है ताकि अनियमितताओं को रोका जा सके।
शिकायत निवारण: खरीदारों और डेवलपर्स के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
जानकारी उपलब्ध कराना: परियोजना की स्थिति, डेवलपर की विश्वसनीयता और स्वीकृतियों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है।
राजस्थान रेरा के तहत परियोजना पंजीकरण प्रक्रिया
पंजीकरण के लिए पात्रता: 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली या 8 से अधिक यूनिट्स वाली सभी परियोजनाओं को पंजीकरण करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज: डेवलपर को परियोजना का विवरण, भूमि स्वामित्व प्रमाण, स्वीकृत लेआउट प्लान, और वित्तीय विवरण जमा करना होता है।
ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक राजस्थान रेरा पोर्टल (rera.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें।
शुल्क भुगतान: परियोजना के आकार और प्रकार के आधार पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें।
प्रमाण पत्र प्राप्ति: आवेदन स्वीकृत होने पर, रेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें और परियोजना का विपणन शुरू करें।
राजस्थान रेरा के तहत एजेंट पंजीकरण प्रक्रिया
पात्रता मानदंड: रियल एस्टेट एजेंट्स को राजस्थान में कानूनी रूप से काम करने के लिए रेरा पंजीकरण कराना आवश्यक है।
दस्तावेज: पहचान प्रमाण, पैन कार्ड, और व्यवसाय का प्रमाण पत्र जमा करें।
आवेदन प्रक्रिया: रेरा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें और आवश्यक शुल्क जमा करें।
प्रमाण पत्र: पंजीकरण पूरा होने पर, एजेंट को एक रेरा पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा।
राजस्थान रेरा पर परियोजनाओं की खोज कैसे करें
पोर्टल पर जाएं: rera.rajasthan.gov.in पर जाएं।
खोज विकल्प चुनें: "परियोजनाएं" अनुभाग में जाएं और परियोजना का नाम, डेवलपर का नाम, या स्थान दर्ज करें।
विवरण देखें: परियोजना की स्थिति, स्वीकृतियां, समयसीमा, और डेवलपर की जानकारी प्राप्त करें।
सत्यापित जानकारी: सुनिश्चित करें कि परियोजना रेरा के साथ पंजीकृत है और सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हैं।
राजस्थान रेरा में शिकायत कैसे दर्ज करें
पोर्टल पर लॉगिन करें: आधिकारिक वेबसाइट पर "शिकायत दर्ज करें" विकल्प चुनें।
विवरण भरें: शिकायत का प्रकार, परियोजना का नाम, डेवलपर का नाम, और अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करें।
दस्तावेज अपलोड करें: सहायक दस्तावेज, जैसे बिक्री समझौता, भुगतान रसीदें, और अन्य प्रासंगिक प्रमाण अपलोड करें।
शिकायत ट्रैक करें: शिकायत दर्ज होने के बाद, एक ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें और अपनी शिकायत की स्थिति की निगरानी करें।
राजस्थान रेरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
स्थापना: राजस्थान रेरा की स्थापना 2019 में हुई थी।
पंजीकृत परियोजनाएं: 2025 तक, राजस्थान रेरा के तहत 1,500 से अधिक परियोजनाएं पंजीकृत हैं।
शिकायत निवारण: 2025 तक, 2,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है।
एजेंट पंजीकरण: 3,000 से अधिक रियल एस्टेट एजेंट्स रेरा के साथ पंजीकृत हैं।
राजस्थान रेरा के लाभ
खरीदारों के लिए: परियोजना की पारदर्शिता, समय पर डिलीवरी, और शिकायत निवारण की सुविधा।
डेवलपर्स के लिए: एक व्यवस्थित ढांचा जो अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकता है।
एजेंट्स के लिए: पंजीकरण के माध्यम से विश्वसनीयता और कानूनी मान्यता।
राजस्थान रेरा के नवीनतम अपडेट्स
डिजिटल पहल: 2025 में, राजस्थान रेरा ने एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, जो शिकायत निवारण को और तेज करता है।
कड़े नियम: डेवलपर्स के लिए समयसीमा का पालन करने के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू किए गए हैं।
जागरूकता अभियान: रेरा ने 2025 में जयपुर, जोधपुर, और उदयपुर में जागरूकता शिविर आयोजित किए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: राजस्थान रेरा क्या है?उत्तर: राजस्थान रेरा एक नियामक प्राधिकरण है जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
प्रश्न: राजस्थान रेरा की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?उत्तर: राजस्थान रेरा की आधिकारिक वेबसाइट rera.rajasthan.gov.in है।
प्रश्न: मैं राजस्थान रेरा में शिकायत कैसे दर्ज करूं?उत्तर: आधिकारिक पोर्टल पर "शिकायत दर्ज करें" अनुभाग में जाकर अपनी शिकायत और दस्तावेज अपलोड करें।
प्रश्न: क्या सभी परियोजनाओं को राजस्थान रेरा के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है?उत्तर: हां, 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली या 8 से अधिक यूनिट्स वाली परियोजनाओं को पंजीकरण करना अनिवार्य है।
प्रश्न: राजस्थान रेरा के तहत कितनी परियोजनाएं पंजीकृत हैं?उत्तर: 2025 तक, 1,500 से अधिक परियोजनाएं राजस्थान रेरा के साथ पंजीकृत हैं।
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संपर्क जानकारी
वेबसाइट: rera.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन: 0141-285-1900
पता: राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, दूसरी और तीसरी मंजिल, भगत सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
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